



तहलका न्यूज,बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 29 लाख 97 हजार 437 रूपये का मुआवजा देने के आदेश दिए है। साथ ही दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन चालक बाबूलाल व गौरीशंकर पुत्र छगनलाल जाति भट्टड निवासी रोड़ा,तहसील नोखा एवं बीमा कम्पनी दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड,नगर निगम के पास को संयुक्त रूप से तथा पृथक- पृथक रूप से उत्तरदायी माना है। मामले के अनुसार 05.05.2019 को मृतक धर्मेन्द्र पुत्र नारायण प्रसाद भट्टड़ निवासी रोड़ा,नोखा अपने साथी मित्रों के साथ कार संख्या आरजे 50 सीए.0933 में सवार होकर सियाणा सें मुंजासर जा रहा था। कार को बाबूलाल चला रहा था कि समय करीब 1:45 पी.एम पर जब वे मुंजासर गांव की कांकड के पास पहुचें तो उक्त कार चालक बाबूलाल ने कार को गफ लत एंव लापरवाही से चलाकर समतल सड़क पर कार को पलटा खिला दिया। जिससे उक्त कार मे सवार धर्मेन्द्र के कई गम्भीर चोटे आने से धर्मेन्द्र को कोठारी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां दौराने ईलाज 12.05.2019 को मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना का एक मात्र कारण कार चालक बाबूलाल की गफ लत व लापरवाही थी।दुर्घटना में धर्मेन्द्र की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ”बोळाÓÓ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 29,97,437/- रूपयें देने के आदेश दिए है।