तहलका न्यूज,बीकानेर। न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीन नं सात रेणू सिंगला ने नौ वर्ष पुराने हत्या के मामले में आज फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी को उम्र कै द की सजा सुनाई है। इस मामले में दम्माणी चौक निवासी रविकांत जोशी को आजीवन कारावास के साथ अस्सी हजार रूपये अर्थदंड तथा दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रूपये का अर्थदंड की सुजा सुनाई गई है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार सेवग,परिवादी की ओर से उमाशंकर बिस्सा तथा रविकांत की ओर से आर के दास गुप्ता ने पैरवी की थी।

ये है घटना
18 अगस्त 2016 को रविकांत जोशी और दाउदयाल पुरोहित में कॉलेज चुनाव को लेकर कहासुनी के बाद जस्सोलाई पर मारपीट हुई थी। इस दौरान रविकांत ने दाउदयाल पुरोहित पर चाकू से वार किया था। इस हमले में दाउदयाल लहुलूहान होकर गिर पड़ा। जिसे अस्पताल ले जाया गया। जहां उसकी मौत हो गई।