तहलका न्यूज,बीकानेर। न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईएक्ट संख्या तीन के न्यायाधिपति ललित कुमार ने चैक अनादरण के मामले में फैसला सुनाते हुए मुक्ता प्रसाद निवासी अभियुक्ता पपीन्द्र कौर में दोषी मानते हुए 6 माह का साधारण कारावास व चार लाख का जुर्माना लगाया है।साथ ही अदम अदायगी उक्त जुर्माना एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।मामले के अनुसार लालगढ़ निवासी सोहनलाल प्रजापत से पपीन्द्र कौर ने 2014 में दो लाख रूपये उधार लिए थे।जिसके एवज में पीएनबी जस्सूसर गेट शाखा का चैक दिया।लेकिन सोहनलाल द्वारा चैक लगाने जाने पर बैंक से यह चैक बाउन्स हो गया।उनके बार इस प्रकार होने पर पपीन्द्र कौर के खिलाफ सोहनलाल ने परिवाद पेश किया।जिस पर आज फैसला हुआ है।परिवादी की ओर से एड सिकन्दर अली और पपीन्द्र कौर की ओर से पैरवी निर्मल व्यास ने की।