तहलका न्यूज,बीकानेर। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल एक्शन मोड में है। इन्होंने आज दो कार्रवाई करते हुए दो उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज करने तथा दो सेक्टर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए है। कलाल ने बताया कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के लिए पहुंचे एक प्रत्याशी मोहम्मद शकील तथा बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनोज द्वारा नामांकन के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। दोनों प्रत्याशियों के इस कृत्य को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए धारा 144 का उल्लंघन माना और धारा 188 के उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।रिटर्निग अधिकारी पश्चिम जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन के दौरान बिना किसी अनुमति के जुलूस निकाला गया, ढोल नगाड़े के साथ निकाले गए जुलूस के संबंध में पूर्व में सक्षम स्तर से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में मानकर धारा 188 के मामला दर्ज किया गया है।बीकानेर पूर्व के रिटर्निंग अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि बीकानेर पूर्व में आर एल पी प्रत्याशी द्वारा भी नामांकन के दौरान बिना किसी अनुमति के जुलूस का आयोजन किया गया इसे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
दो सेक्टर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
तहलका न्यूज,बीकानेर। विधानसभा आम चुनाव में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के लिए आरक्षित सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉ नरेंद्र सिंह राठौड़ तथा कोलायत विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य अनिल कुमार दुलार को आदेशों की अनुपालना नहीं करना तथा निर्वाचन कार्यो में व्यवधान के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि डॉ नरेंद्र सिंह राठौड़ को खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र के लिए आरक्षित सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त कर तथा 6 नवंबर सोमवार को प्रातः 7 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया था। संबंधित सेक्टर अधिकारी 6 नवंबर को यहां उपस्थिति दर्ज करने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार से बिना किसी सूचना के चले गए साथ ही मोबाइल पर संपर्क किए जाने व वाहक द्वारा सूचना भिजवाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। इस कृत्य को निर्वाचन कार्य में व्यवधान की श्रेणी में मानते हुए अगले तीन दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा संबंधित के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य अनिल कुमार दुलार को कोलायत विधानसभा क्षेत्र के लिए भ्रमण करने हेतु 6 नवंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया था परंतु अनिल कुमार दुलार समय पर उपस्थित नहीं हुए, इसे भी निर्वाचन कार्य में व्यवधान की श्रेणी में मानते हुए संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में जवाब नहीं देने पर संबंधित के विरुद्ध भी एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।