तहलका न्यूज,बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गोविन्दराम मेघवाल की ओर से नामांकन पत्र में दिए शपथ पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के आरोप में  जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई है। इस विषय को लेकर  लोकसभा संयोजक सत्यप्रकाश आचार्य की उपस्थिति में जिला प्रवक्ता अशोक प्रजापत ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस से बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल पर आरोप लगाते हुए कहा गोविंद राम मेघवाल ने अपने नामांकन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है तथा आपराधिक मामला का रिकॉर्ड कॉलम में उन्होंने शून्य लिखा है और शपथ पत्र में भी किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित होना नहीं बताया है जबकि राजस्थान हाई कोर्ट की ई कोर्ट सर्विस में उन्हीं के द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए हाई कोर्ट के मामलों के पेज में प्रदर्शित अपराधिक मामलों की संख्याओं को अगर ई कोर्ट सर्विस की पोर्टल में देखे तो कई मामले ऐसे हैं जिनकी तारीख 4 .5 2024 13 मई 2024,,29 जून 2024 पेंडिंग बता रहा है अर्थात अभी भी उनके विरु द्ध न्यायालय में मामले पेंडिंग है तभी आगे तारीख है बता रहे हैं जिसकी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र और आपराधिक मामलों के कॉलम में नहीं दी साथ ही पुलिस की वेबसाइट पर जब जय नारायण व्यास क ॉलोनी थाने का जो हिस्ट्री सीटर संबंधी पुलिस की पोर्टल खोलकर देखते हैं तो गोविंद राम चौहान नाम से उनकी हिस्ट्रीसिट खुली हुई है व्यास कॉलोनी थाने ने गोविंद चौहान को अपना थाने का हिस्ट्रीशीटर माना है जिसकी भी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं दी है भारतीय जनता पार्टी के विधि समन्वयक और भाजपा जिला प्रवक्ता एवम् विधि समन्वयक लोकसभा बीकानेर एडवोकेट अशोक प्रजापत भाजपा विधि समन्वयक और विधि प्रकोष्ठ संयोजक चतुर्भुज सारस्वत इन दोनों ने जिला निर्वाचन,राज्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है कि गोविंद राम मेघवाल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए भाजपा कार्यकर्ता की ओर से की गई शिकायत में बताया गया है कि गोविन्दराम के खिलाफ पुलिस थाना जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर में हिस्ट्रीशीट खुली हुई है। कोर्ट में भी वर्ष 2017 का एक मामला लम्बित होना बताया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस प्रत्याशी गोविन्दराम मेघवाल का नामांकन रद्द हो सकता है।जिला निर्वाचन अधिकारी को पेश शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया गया है कि गोविन्दराम के खिलाफ आपराधिक मामलों के साक्ष्य थाने में उपलब्ध हैं। नामांकन पत्र में दिए शपथ पत्र में यह जानकारी छिपाई गई है। ऐसे में तथ्यों की जांच कर मेघवाल का नामांकन रद्द किया जाए। शिकायत के साथ पुलिस वेबसाइट पर थाने के हिस्ट्रीशीटर्स की सार्वजनिक सूचना की कॉपी संलग्न की गई है।विधि प्रकोष्ठ संयोजक चतुर्भुज सारस्वत इन दोनों ने जिला निर्वाचन,राज्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है कि गोविंद राम मेघवाल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए साथ ही धारा 125 ए representation of the peoples 1951 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत तथ्य प्रस्तुत करने आपराधिक मामलों के तथ्य छिपायने के लिए  गोविंद मेघवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए साथ ही 195 सीआरपीसी और 340 सीआरपीसी के में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तथ्य प्रस्तुत करें उसकी जानकारी सक्षम अधिकारी या न्यायालय को हो तो वें स्वयं प्रसंज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है एफ आई आर दर्ज की जा सकती है अतः कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल का पर्चा खारिज किए जाने की मांग हम करते हैं।