तहलका न्यूज,बीकानेर। बीकानेर राजपरिवार द्वारा स्थापित ट्रस्टों के विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक नया आदेश दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधिपति कुलदीप माथुर ने आदेश दिए है। जिसमें बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धिकुमारी व उनके द्वारा लिये गये नए सदस्यों पर पाबंदियां लगा दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सिद्धिकुमारी व उनके द्वारा लिये गये नये सदस्य पर ट्रस्ट प्रोपर्टी को किसी तरह किसी तीसरे पक्ष को विक्रय,लीज व हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी। साथ ही ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों,अपीलों व परिवादों को भी वापस लेने का अधिकार इनके पास नहीं रहेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने सिद्धिकुमारी व उनके द्वारा लिये गये नये सदस्यों को बाध्य किया है कि वे बैंक से ढाई लाख रूपये से ज्यादा आहरण नहीं कर पाएंगे। आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को लंबित अपील को आगामी पेशी व तत्पर निस्तारण करने के आदेश भी पारित कि या है।