

तहलका न्यूज, बीकानेर। एडीजे सेशन कोर्ट सात 6 साल पुराना हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया। जिसके तहत मुख्य आरोपी मदन सिंह सोढ़वाली को धारा 302, 323/34 और 341/34 के तहत आजीवन कारावास व अर्थदण्ड लगाया गया है और अभियुक्तगण प्रेम कुलडिया खिंयेरा व गिरधारी सिह सोढ़वाली को 323/34, 341/34 के तहत सजा सुनाई गयी है। इसमें परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही।
परिवादी कि और से बताया गया। लक्ष्मण राम जांगू,मदन सिंह से रुपये माँगता था, जिससे उसने मदन सिंह से कई बार तकादा किया। 03/10/2019 को 12 बजे मदन सिंह ने लक्ष्मण राम को फ़ोन किया और बोला की गाँव के फाँटे पर आ जाओ और पैसा चुकता कर दूँगा,तो लक्ष्मण राम अपने भाई रामलाल के साथ अपनी कैम्पर गाड़ी से फाँटे पर पहुँच गये। कुछ समय बाद एक कैम्पर गाड़ी में मदन सिंह,गिरधारी सिंह व प्रेम कुलड़िया वहाँ आये,दोनों भाई हम कैंपर गाड़ी खड़ी कर के नीचे खड़े हुवे थे, उन्होंने आते ही लक्ष्मणराम पर लाठियो डंडों से हमला कर दिया। जिससे लक्ष्मणराम बुरी तरह घायल हो गया और उसके बाद उन्होंने अपनी कैम्पर गाड़ी को लक्ष्मणराम के बार बार ऊपर चढ़ा कर कुचल डाला। जिसके तहत लक्ष्मणराम की मृत्यु हो गयी थी। लक्ष्मणराम के परिवादी की और से कुल 20 गवाहों ने गवाही दी।वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश हर्ष व एडवोकेट मुखराम कूकणा ने पैरवी की।
