तहलका न्यूज,बीकानेर। लगभग साढ़े पांच वर्ष पहले हत्या के आरोपी को आज आजीवजन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 7 की पीठासीन अधिकारी रेणु सिंघला की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पति छिनुराम के खेत में घुसकर धारधार हथियारों से छिनुराम की हत्या करने के आरोपी रिडमलसर निवासी विक्रम उर्फ सदासुख को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित साठ हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया हैं। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदालत में जमा नहीं करवाने पर उसे डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस मामले के एक अन्य अभियुक्त मृतक छिनुराम की पत्नी राधा को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर दियां।प्रकरण के अनुसार परिवादी जगाराम ने 19.05.2019 को थाना पुलिस जेएनवीसी में रिपोर्ट की कि उसका छोटा भाई छिनुराम निवासी जामसर के दाउदसर गांव का हैं जो मोहम्मद सलीम सोढा के खेत वाके नैणों का बास सच्चा सौदा डेरा के पास रिडमलसर में चौकीदारी व देखबाल करता था जो खेत में बनी ढाणी में अपनी पत्नी राधा व बच्चों के साथ रहता था। राधा का पीहर गांव रिडमलसर में ही हैं राधा के पीहर के पास ही आरोपी का मकान था आरोपी एवं राधा के आपस में संबंध थे। आरोपी कई बार राधा के खेत व ढाणी में आता जाता था और राधा के साथ अनैतिक संबंध भी थे, जिसके बारे में छिनुराम व उसके परिवारजनों व राधा के पिता ने भी विक्रम और राधा को समझाया कि यह गलत काम छोड़ दे और विक्रम को भी ढाणी में आने से मना किया परंतु वह दोनों नहीं माने और धमकी दी कि उन्हे रोकने की हिम्मत की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा छिनुराम को आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। जिस बाबत् छिनुराम ने अपने परिवारजनों व गांव के मौजिज व्यक्तियों को बतलाया। 18.05.2019 की दोपहर उसके भाई लक्षमण राम ने छिनुराम को फोन किया परंतु फोन किसी ने नहीं उठाया तब उस वक्त वे बीकानेर आये हुए थे,तब परिवादी व मगाराम दोनों रिडमलसर होते हुए छिनुराम जहां खेत की रखवाली कर रहा था वहां गये तब खेत के पास देखा कि आरोपी खेत से निकलकर भाग रहा था जिसके हाथ में गुप्तीनुमा हथियार था तब वे दोडकर ढाणी में गये तो वहां छिनुराम खून से लतपथ था और उसके गले में जगह जगह चोटे थी वह चेहरे व सिर पर चोटे लगी हुई थी तब उन्होनें विक्रम को पकडने के लिए उसका पिछा किया परंतु वह भाग गया तब उन्होनें छिनुराम को संभाला तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। राधा का पता किया तो वो भी गायब थी जिस पर उन्होंने गांव दाउदसर व राधा के पीहर सूचना दी तब शाम तक सभी लोग आ गये जिस पर पडोसीयों ने पुलिस को बुलाया पुलिस वाले छिनुराम को अस्पताल लेकर गये व शव को मोर्चरी में रख दिया। उसके भाई छिनुराम को आरोपी ने खतरनाक हथियार से हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान अदालत में करवाये गये। अदालत ने आदेश में यह भी कहा कि आरोपी द्वारा जमा करवायी गयी अर्थदण्ड की राशि 60000 रूपये बाद गुजरने मियाद मृतक के बच्चों को बतौर क्षतिपूर्ति दी जावें इसके अलावा पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से क्षतिपूर्ति राशि मृतक के बच्चों को दिये जाने की अनुशंसा की। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक जगदीश सेवग ने की।