तहलका न्यूज,बीकानेर।कहने को तो किसी भी आरएएस अधिकारी का पदस्थापन राज्य सरकार के आदेश से होता है।लेकिन महाराजा गंगासिंह विवि में कुलसचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कुलगुरू एक अधिकारी विशेष के नाम की अनुशंसा कर संभागीय आयुक्त से उनका पदस्थापन विवि में करवा लेते है।ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिसमें बीकानेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त कुणाल राहड़ को एमजीएसयू के कुलसचिव पद का अतिरिक्त चार्ज के आदेश कुलगुरू मनोज दीक्षित की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा द्वारा किया गया।जबकि हकीकत में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक शैलेन्द्र देवड़ा को एमजीएसयू में कुलसचिव के अतिरिक्त चार्ज के आदेश निकाल रखे है।

शिकायत के बाद मामला आया सामने
इस प्रकरण को लेकर भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ भगवानसिंह मेड़तिया ने राजभवन और सीएमओ में इसकी लिखित शिकायत भेजी तो सारा मामला प्रकाश में आया।उन्होंने आरोप लगाया कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में कुलसचिव पदस्थापित करने का अधिकार कार्मिक विभाग का है।लेकिन कुलगुरू मनोज दीक्षित द्वारा कुणाल राहड़ को ही कुलसचिव का अतिरिक्त चार्ज देने की संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा से मांग।कही न कही संदेह के घेरे में खड़ा करती है। मजे की बात तो यह है कि राहड़ पिछले चार पांच महीनों से इस पद पर पदस्थापित है।मेड़तिया ने कहा कि किसी भी विवि में कुलसचिव को पदस्थापित करने का अधिकार नियमानुसार कार्मिक विभाग को ही है। संभागीय आयुक्त को नहीं।संभागीय आयुक्त ने राज कार्य व्यवस्था के विपरित राहड़ का पदस्थापन कर विवि की गोपनीयता पर सवाल खड़े कर दिए है।मेड़तिया ने कहा कि राहड़ कार्मिक विभाग को जानकारी दिए बिना ही अवैध रूप से विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।राहड़ को मात्र तीन चार वर्षों का ही प्रशासनिक अनुभव है जबकि विश्वविद्यालयों के नियमानुसार यहां कुलसचिव सुपरटाईम स्केल का राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। मेड़तिया ने कुलगुरू व राहड़ पर सांठगांठ का आरोप लगाया है।

संभागीय आयुक्त ने भी स्वीकारी गलती
संभागीय आयुक्त कार्यालय से मंगलवार को जारी प्रत्याहरित आदेश में 9 सितम्बर को कुणाल राहड़ को एमजीएसयू के कुलसचिव के अतिरिक्त प्रभार देने की बात स्वीकार की है।आदेश में स्पष्ट लिख है कि इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 905-11 में कार्य व्यवस्था के लिये अतिरिक्त् प्रभार दिया जाता है। वहीं आदेश में कार्मिक विभाग के उस आदेश क-4/2023/03079 दिनांक 18.9.25 का भी हवाला दिया गया है। जिसमें अतिरिक्त शिक्षा निदेशक शैलेन्द्र देवड़ा को एमजीएसयू के कुलसचिव के अतिरिक्त प्रभार देने की बात कही गई है।जबकि कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ धीरज कुमार सिंह ने पूर्व में ही यह आदेश निकाल दिए थे।