तहलका न्यूज,बीकानेर।न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट छतरगढ़ जिला बीकानेर की पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार ने चेक अनादरण से जुड़े एक मामले में आरोपी को एक वर्ष का कारावास व तीन लाख पचास हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को देने का फैसला सुनाया।प्रकरण के अनुसार स्थानीय निवासी याकर खान खरल पुत्र अत्तू खान उम्र 40 साल निवासी चक एक सीएचडी गुलाम वाला ने सन 2017 में रोहिताश गोयल पुत्र कुंदन लाल गोयल से तीन माह के लिए 2 लाख घरेलू उपयोग के बाबत लिए,जिसकी एवज में आरोपी याकर ने एक चेक एसबीबीजे का परिवादी रोहिताश गोयल को दिया।3 माह में आरोपी याकरखान ने पैसे नहीं लौटाए तब परिवादी ने चेक उक्त बैंक में प्रस्तुत किया। जो अनादरित हो गया।परिवादी ने चेक अनादरण की सूचना आरोपी को दी। किंतु आरोपी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की। तब परिवादी ने न्यायालय की शरण ली।आज उस उस प्रकरण का निस्तारण करते हुए  न्यायालय छतरगढ़ जिला बीकानेर ने याकर खान को 12 माह का साधारण कारावास तथा 3,50,000 रुपए प्रतिकर में देने का आदेश पारित किया।रोहिताश गोयल की तरफ से पैरवी एडवोकेट रामनिवास धतरवाल ने की।