तहलका न्यूज,बीकानेर। जिले के जसरासर ग्राम पंचायत के सरपंच रामनिवास तर्ड को उनके पद से हटा दिया गया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर अतिरिक्त आयुक्त शासन उपसचिव इन्द्रजीत सिंह ने आज आदेश जारी कर सरपंच को तत्काल प्रभाव से उनको पद से हटाने के निर्देश दिए है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी बजरंग लाल को भी निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राजकीय कार्यालयों के नियम विरूद्व पट्टे जारी कर दिए। प्रकरण की जांच रिपोर्ट में पट्टे पंच कमीशन क ी अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर,आपत्ति नोटिस पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाये बिना ही चस्पा करना,पट्टों का सीमाज्ञान नहीं करवाना,पट्टे जारी करने के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 की पालना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया जाना,सरपंच द्वारा अनाधिकृत तरीके से ग्राम पंचायत का रिकार्ड ग्राम पंचायत कार्यालय से बाहर रखना एवं विधिवत प्रक्रिया से रिकार्ड का संधारण नहीं करवाना प्रमाणित पाया गया है। जिसके लिये सरपंच रामनिवास तर्ड व ग्राम विकास अधिकारी बजरंग लाल को उत्तरदायी माना गया है। गौरतलब रहे कि रामनिवास तर्ड को जिला कल क्टर के 21 जनवरी 25 के आदेश क्रमांक 214 द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया था। जिसके बाद उसे इस पद से भी पदच्युत कि या गया है।