

तहलका न्यूज,बीकानेर।राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के अध्यक्ष अरुण व्यास के मार्फत दायर सिविल वाद संख्या 19417/2024 पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर द्वारा बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम के पक्ष में फैसला करते हुए बड़ी राहत प्रदान की है|न्यायलय द्वारा राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ के पूर्व अध्यक्ष नवीन यादव द्वारा बीकानेर जिला संगम के विरूद्ध 14/11/24 के मान्यता समाप्त करने के आदेश और 15/11/24 के एडहॉक कमेटी गठित करने के आदेश पर स्थगन आदेश जारी करते हुए आदेशित किया है राज्य संघ द्वारा बीकानेर जिला संगम को बिना सुनवाई असंबन्ध करने के आदेश करना एवं नियम विरुद्ध एडहॉक कमेटी गठित करने के आदेश करना खेल अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध मानते हुए उक्त आदेशों पर स्थगन आदेश जारी किया गया है,साथ ही याचिकाकर्ता खेल संघ बीकानेर जिला बॉडी बिल्डिंग संगम को अपना कार्यकाल पूर्ण होने तक खेल अधिनियम 2005 प्रावधानों अनुरूप बीकानेर जिले में अपने क्षेत्राधिकार की समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति भी प्रदान की गयी है|इस अवसर पर न्यायलय के आदेश उपरांत बीकानेर खेल जगत में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी एवं वरिष्ठ बॉडी बिल्डर विक्रम व्यास,मुरली किराडू,आशुतोष स्वामी,इम्तियाज खान,शिव गहलोत,राजेश पूरी,देवेंद्र सोनी,साजिद खान,वीर सिंह, रामपाल सेन,कायम पठान,शाकिब खान,नवरत्न सोनी,नरनारायण स्वामी,हितेश प्रजापत सहित खेल प्रेमियों ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रसन्न्त व्यक्त की एवं इस निर्णय को खेलहित में बताते हुए बधाइयाँ दी |
