तहलका न्यूज,बीकानेर। 5 साल की बच्ची से रेप करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। दो साल पुराने इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है। ये दंड राशि पीडि़ता को दी जाएगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पीडि़त प्रतिकर के रूप में छह लाख रुपए पीडि़ता को देगा। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया है।आरोपी के खिलाफ मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस के थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत ने चालान पेश किया था।मामले के अनुसार बीकानेर में रहने वाले परिजन घर से बाहर गए हुए थे। वापस लौटे तो बच्ची घर पर नहीं थी। बच्ची की तलाश करने पर पड़ोसी के घर बदहवास हालत में मिली। बच्ची की मां भागकर उसके घर गई और बेटी को उठाकर लेकर आई। पीडि़ता की तरह पैरवी adv वसीम मकसूद ने की।

48 घंटे में चालान पेश
मामले में तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम ने जांच नोखा के सीओ हिमांशु शर्मा को सौंपी थी। थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत को मामले में केस ऑफिसर बनाया गया था। 48 घंटे में मुक्ता प्रसाद नगर पुलिस ने चालान पेश कर दिया। तत्कालीन एसपी तेजस्वनी गौतम लगातार इस मामले में रिपोर्ट लेती रही।पॉक्सो कोर्ट में चल रहे इस मामले में आरोपी को दोषी माना गया। सभी साक्ष्य उसके खिलाफ थे। पीडि़त पक्ष ने गवाह भी पेश किए। पीडि़त नाबालिग लड़की के परिजनों और पड़ोसियों के भी बयान दिए।

अलग-अलग धाराओं में सजा
पोक्सो कोर्ट में इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो चतुर्भुज सारस्वत ने पीडि़त की ओर से पैरवी की। आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। जिसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में बीस-बीस साल की सजा सुनाई गई है। वहीं कुछ अन्य धाराओं में भी तीन और पांच वर्ष की सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलने के कारण आरोपी को बीस साल जेल में रहना होगा।