

तहलका न्यूज,बीकानेर।न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर ने फैसला मुकदमा नं 63/2021 व मुकदमा नं.78/2025 में फैसला सुनाते हुए दुर्घटना 01.10.2020 को मृतक काशीराम पुत्र लेखराम जाट निवासी 10 डी.एम.’ए’ जग्गासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर व चन्द्र प्रकाश पुत्र शिवनारायण साथ निवासी नोखा जिला बीकानेर के 30.09.2020 को काशीराम कॉस्टेिबल हमराह सी.आई.महावीर प्रसाद एस.एच.ओ.पूगल,राजेन्द्र कुमार हैड कॉस्टेिबल व मुखवीर चन्द्र प्रकाश पूगल थाना से वाहन कार सं. RJ-07-CC-9893 से पेमासर फांटा के पास,जयपुर गंगानगर बाईपास पहुंचे तो सडक आम पर एक ट्रक टेलर टोला सड़क के बीचो बीच खड़ा था जिसके कोई लाईट, इंडिगेटर,रिपलेक्टर बालू नहीं कर रखे थे,सामने से गाड़ी आने के कारण उसकी लाइटो की वजह से ट्रक टेलर टोला दिखाई नहीं दिया और कार ट्रक टेलर टोला के पीछे घुस गई।जिससे दुर्घटना कारित हुई।उक्त दुर्घटना के दौरान कार में सवार सभी लोगो के साधारण व गंभीर चोटे आई,घोटो के कारण कॉस्टेिबल काशीराम,एस.एच.ओ पूगल महावीर प्रसाद व मुखवीर चन्द्र प्रकाश साथ की मृत्यु हो गई,कास्टेिबल राजेन्द्र कुमार घायल हो गया।मृतक काशीराम व चन्द प्रकाश के परिजनों की ओर से क्लेम एडवोकेट ओमप्रकाश गोदारा ने पेश किया। न्यायालय ने चन्द्रप्रकाश के परिजनों को 15,67,192/- रूपये व क्लेम पेश करने की दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज सहित राशी देने व मृतक कांस्टेबल काशीराम के परिजनों को 56,78,144/- रूपये व क्लेम पेश करने की दिनांक से 7 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।मृतक काशीराम के परिजनों की पैरवी एडवोकेट ओमप्रकाश गोदारा व रामनारायण सारण ने की।

