तहलका न्यूज,बीकानेर। अवैध रिफलिंग व खुली सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ आज प्रशासन सख्त नजर आया और अलग अलग टीमों के साथ कार्यवाही कर सामान जब्ती के साथ साथ चालान भी काटे गये। गैस सिलेंडर रिफलिंग के चलते हो रहे हादसों के मद्देनजर बीकानेर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार फिर बीकानेर शहर में ही रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रिफलिंग करने वालों पर कार्रवाई की है।जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशानुसार रसद विभाग द्वारा गुरुवार को अवैध गैस रिफिलिंग के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पांच गैस सिलेण्डर, एक कांटा और गैस भरने की मशीन जब्त की गई। जिला रसद अधिकारी भागूराम महला ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक संदीप झाकल एवं पवन सुथार ने एएसआई हनुमंत सिंह के साथ यह कार्यवाही की। नगर निगम के पीछे रावतों के मोहल्ले में अवैध एलपीजी घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपभोग करने की शिकायत प्राप्त हुई। इस पर रसद विभाग के दल ने औचक छापामारी की। मौके पर भंवर लाल मेहरा नाम का आदमी घरेलू एलपीजी का अवैध व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। वह टैक्सी में एलपीजी गैस की अवैध रिफिलिंग कर रहा था। इस पर 5 सिलेण्डर, एक कांटा और गैस भरने की मशीन जब्त की गई। उक्त सामग्री तुलसी सर्किल स्थित रूद्र भारत गैस एजेंसी को सुपुर्द की गई। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक झांकल द्वारा भंवर लाल मेहरा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सदर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशों की अनुपालना में विभाग द्वारा ऐसी कार्यवाही सतत रूप से की जाएगी।

कोटपा एक्ट में बनाए चालान, समझाइश भी की
तहलका न्यूज,बीकानेर। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने व कोटपा एक्ट के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन ने गुरुवार को 20 अन्य अधिकारियों के साथ पीबीएम अस्पताल, गंगाशहर सहित शहर के अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पान की दुकानों, डेयरी बूथों और अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया और चालान काटे।संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन ने पीबीएम अस्पताल के सामने स्थित एक पान भंडार पर निरीक्षण करते हुए खुली सिगरेट की बिक्री करते पाया, साथ ही सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए जाने पर चालान बनाए। डॉ पवन ने पान विक्रेता से भविष्य में खुली सिगरेट ना बेचने तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद ना देने के लिए भी समझाइश की। उन्होंने कहा कि सभी पान विक्रेता अपने यहां धूम्रपान के संबंध में वैधानिक चेतावनी का बोर्ड चस्पा करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर )पंकज शर्मा ने भी औचक निरीक्षण किये और 7 चालान बनाए।कोटपा के जिला समन्वयक रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संभागीय आयुक्त के निर्देश पर विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किए गए और लोगों को समझाइश करने के साथ गुरुवार को 19 चालान काटे गए।उन्होंने बताया कि कोई भी आम व्यक्ति 94603-37566 पर कोटपा एक्ट के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकता है। मुखबिर का नाम गुप्त रखते हुए सूचना पर कार्यवाही की जाएगी।