तहलका न्यूज,बीकानेर। शहर के बीछवाल थाना क्षेत्र में महिला लक्ष्मी पुरोहित की हत्या के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट सात की न्यायाधिपति रेणू सिंगला ने फैसला सुनाते हुए युवक समीर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा में आजीवन कारावास के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तय समय में जुर्माना नहीं देने पर दस हजार रुपए अतिरिक्त देने होंगे। ये राशि लक्ष्मी की बेटियों को दी जाएगी। लक्ष्मीदेवी के पति राजेश की और से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत एडवोकेट,अशोक प्रजापत, योगेश रामावत,वेद प्रकाश व इरशाद अंजुम ने की।पुलिस जांच में भी लक्ष्मी पुरोहित हत्या कांड का दोषी समीर खान को माना गया। अदालत में चली बहस के बाद समीर को उम्र केद की सजा सुना दी है। बता दें कि साले की होली चौक निवासी राजेश कुमार पुरोहित ने 26 दिसम्बर 23 को बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजेश का आरोप था कि समीर खान उसके यहां ड्राइवर का काम करता था। बाद में वो पत्नी को परेशान करने लगा। इस पर उसे निकाल दिया। फिर भी वो परेशान करता था। 25 दिसम्बर की शाम सात बजे लक्ष्मी अपने घर से गणेश मंदिर जाने का बोलकर निकली थी। वापस नहीं आई तो पति राजेश ने फोन किया लेकिन फोन बंद आ रहा था। इस बीच राजेश ने अपने परिजनों के यहां भी फोन किए, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह सात बजे राजेश ने नयाशहर थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर ये खबर आ गई कि नहर कॉलोनी में एक महिला का शव मिला है। फोटो देखने पर स्पष्ट हुआ कि वो लक्ष्मी है। इस पर बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया। बीछवाल पुलिस ने उसी दिन थोड़ी मशक्कत के साथ ही समीर खान को गिरफ्तार कर लिया।बीछवाल थानाधिकारी महेंद्रदत्त शर्मा ने ऑफिसर और केस डायरी में मामला लेकर जांच की। जल्द चालान पेश होने से इस मामले में तय समय में अभियुक्त को सजा दी गई है।

 

 

दीपावली पर अपनों को दे शुभकामना संदेश
आपके अपने बीकानेर तहलका न्यूज पोर्टल के माध्यम से,पांच दिनों से एक सप्ताह तक महज 1100 रूपये में
अग्रिम भुगतान के साथ आज ही बुक करें। संपर्क सूत्र और फोन पे 9468768535,7014606099