





तहलका न्यूज,बीकानेर। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने एक आदेश जारी कर गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा शिविरा पंचाग का पूर्णतया पालन करने के निर्देश दिए है। ऐसा न करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश में 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक घोषित मध्यावधि अवकाश के दौरान किसी प्रकार के शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने के निर्देश दिए गये है। इस अवधि के दौरान यदि कोई गैर सरकारी शिक्षण संस्थान शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करेंगे। उनके विरूद्व निजी शिक्षक संस्थान अधिनियम 1988,1993 तथा संशोधित 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिये समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में इन पर पैनी नजर रखें।
शैक्षणिक की बजाय करवाते है रचनात्मक गतिविधि
ऐसी जानकारी मिल रही है कि निजी शिक्षण संस्थान मध्यावधि अवकाश के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन कर विद्यार्थियों को स्कूल बुलाते है। जिसके तहत स्कूल में एसयूपीडब्लू के कैंपों के जरिये साफ सफाई के कार्य भी करवाते है। जिसकी अनेक बार शिकायतें होने पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। कई अभिभावकों ने दबे स्वर में बीकानेर तहलका न्यूज को बताया कि विभागीय आदेशों को निजी शिक्षण संस्थाएं व कॉलेज ठेगा दिखाती है। इन पर किसी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होती। अगर होती भी है तो महज दिखावे के रूप में।