तहलका न्यूज,बीकानेर।जिले के श्रीडूंगरगढ़ में 9 साल के भतीजे की गोली मारकर हत्या करने वाले ताऊ को एडीजे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज सरिता नौशाद ने 2018 में हुए इस मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी पवन पुत्र मोहनराम को दोषी करार दिया।अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने बताया- दातारामगढ़ निवासी और घटना के समय कालेरा रोही में रहने वाली केसरदेवी पत्नी सुरेश ने 28 जनवरी 2018 को अपने जेठ पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया था कि पवन ने उसके 9 साल के बेटे मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। सबूत छुपाने के लिए शव को खेत में दफना दिया गया।पुलिस ने बरामद किया दफनाया गया शव रिपोर्ट पर पुलिस ने 30 जनवरी 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने चुनाराम के खेत से जमीन में दफनाए गए मासूम के शव को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम करवाया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बंदूक और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए।संतान नहीं होने पर बच्चे को साथ ले गया था पीड़िता केसरदेवी के अनुसार- आरोपी पवन के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह उसके बेटे मुकेश को अपने पास ले गया था।पीड़िता ने बताया कि उसने अपनी ननद और नणदोई के जरिए मुकेश को आरोपी के डेरे पर भेजा था। कुछ समय बाद पवन ने उन्हें बताया कि मुकेश रात में डेरे से गायब हो गया है।जब परिजनों ने तलाश शुरू की तो एक पड़ोसी ने बताया कि पवन ने रात में ही मुकेश को गोली मार दी और शव को घर के पास खेत में मिट्टी में दबा दिया।करीब 8 साल तक कोर्ट में सुनवाई चली, इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई।