तहलका न्यूज,बीकानेर।बार एसोसिएशन,बीकानेर के चुनाव 12 दिसम्बर को होन वाले अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई।पहले दिन चार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिया।चुनाव कमेटी के अविनाश चन्द्र व्यास ने बताया कि पहले दिन अजय पुरोहित,हनुमान प्रसाद शर्मा,सुखाराम दावा और शकीना बानो ने नामांकन पत्र प्राप्त किया।व्यास ने बताया कि शुक्रवार को होने वाले चुनाव में अस्थाई मतदाता सूची के अनुसार 2232 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।अंतिम मतदाता सूची 10 दिसम्बर को जारी की जाएगी।जिसमें कुछ ओर मतदाता जुड़ सकते है।ऐसे में इस चुनाव करीब 2300 के करीब मतदाता वोट डालेंगे।उन्होंने बताया कि मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है।इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।नाम वापसी 10 दिसम्बर को अपरान्ह 12.00 बजे से 2.00 बजे का समय तक होगी।मतदान 12 दिसम्बर को सुबह 10.00 बजे से 1.00 बजे तक तत्पश्चात् 1.30 बजे से 4.30 बजे तक बार रूम,पुरानी बिल्डिंग में सम्पन्न कराये जायेंगे। तत्पश्चात् मतों की गणना कर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

तीन सौ के करीब है महिला मतदाता
देश के अन्य चुनावों की तरह इस बार बार अध्यक्ष के चुनाव में भी महिला व युवा मतदाता नये अध्यक्ष के भाग्य का फैसला करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस चुनाव में तीन सौ के करीब महिला अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 483 नये युवा मतदाता भी पहली बार वोट डालेंगे। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो युवाओं व महिला मतदाताओं के वोटों में इजाफा हुआ है। जो कही न कही इस चुनाव में निर्णायक की भूमिका में रहेंगे।

ये है चुनाव संचालन समिति
बार चुनाव के सफल संचालनके लिये अविनाशचन्द्र व्यास,सोमदत्त पुरोहित एवं चन्द्रप्रकाश कुकरेती की तीन सदस्यीय कमेटी के साथ विजयश्रृंगी,उमाशंकर बिस्सा,मदनगोपाल व्यास,उमाशंकर शर्मा,विजयपाल सिंह शेखावत,कुलदीप सिंह,रोहित खन्ना,सुनील भाटी,विनोद पुरोहित,राकेश कुमार रंगा, राजकुमारी पुरोहित,विरेन्द्र आचार्य,मुजफ्फर अली को बतौर सहयोगी लगाया गया है। जो बेहतर तरीके से चुनाव को सम्पादित करवा सकें।

इन नियमों के तहत होंगे चुनाव
इस बार चुनावों में पंजीयन नवीनीकरण नहीं होने वाले अधिवक्ता एवं 2021 तक बार कौंसिल ऑफ इण्डिया की परीक्षा पास नहीं किये हुए अधिवक्ता चुनावों में भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन जिन अधिवक्ताओं ने बार कौंसिल में पंजीयन नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत कर दिया है,उसके दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वोट का अधिकार दिया जा सकेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वन बार वन वोट की बाबत डि क्लेरेशन पेश करना आवश्यक है। मतदान के समय मतदाता को एडवोकेट पहचान-पत्र लाना आवश्यक होगा।