



तहलका न्यूज,बीकानेर। न्यायालय के सख्त आदेशों के बाद अब जिले के प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आएं है और शहर में अतिक्रमण हटाने को लेकर सक्रिय हुए है। जिसके चलते शुक्रवार को फिर से अतिक्रमियों पर पीले पंजे का वार किया गया। शहर के रेलवे स्टेशन से गोगागेट सर्किल तक नगर निगम व बीडीए के दस्ते ने अतिक्रमण तोड़े। इस दौरान दुकानों के आगे बनी चौकियां,सीढिय़ों को हटाया गया। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अगर तय सीमा से अधिक स्थान पर सामान रखा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
मास्टर प्लान के तहत एडीजे कोर्ट ने दिया आदेश
सड़क को मास्टर प्लान के मुताबिक फिर से चौड़ा करने और इसके बीच में आने वाले सभी अतिक्रमणों को हर हाल में तोडऩे के एडीजे कोर्ट ने आदेश दिए गए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दो महीने के भीतर रेलवे स्टेशन से गोगागेट सर्किल तक जाने वाली मुख्य सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की ओर से निर्धारित की गई लम्बाई व चौड़ाई के अनुसार करनी होगी। इसके लिए सड़क के लिए निर्धारित स्थान पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए सड़क को चौड़ा किया जाए। सड़क के दोनों तरफ चौड़ाई को विधि अनुसार विस्तारित करते हुए नालियों व विद्युत पोल को विधि से निर्धारित सीमा के बाहर स्थापित किया जाए।इससे किसी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण नालियों अथवा विद्युत पोल की आड़ में नहीं किया जा सके,उन्हें निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मकानों के पास शिफ्ट करते हुए सड़क को चौड़ा किया जाए। इस मार्ग में बने हुए चबूतरे या अन्य निर्माण जिनसे आवागमन बाधित हो रहा हो उन्हें विधि अनुसार हटाया जाए तथा सड़क पर भविष्य में यातायात को प्रभावित करने वाले किसी भी निर्माण होने की संभावना को पूर्णतया समाप्त कर दिया जावे।
कोर्ट ने एसपी को दिए आदेश
पुलिस अधीक्षक आदेश दिया गया है कि यातायात नियमों के अनुसार चौराहे,तिराहे पर ट्रेफिक पुलिस की व्यवस्था करते हुए यातायात को सुगम, सुचारू करने हेतु उपलब्ध साधनों के अनुसार व्यवस्था करें।
हो रही है औपचारिकता
उधर, इस मामले में कोर्ट में पक्षकारों की ओर से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट प्रेमनारायण हर्ष ने बताया कि प्रशासन यहां बार-बार सिर्फ जेसीबी मशीन से चौकियां व सीढिय़ां तोड़कर अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता क र रहा है।अब कोर्ट के सख्त आदेश से सड़क को मास्टर प्लान के मुताबिक करने के आदेश दिए गए हैं। इससे बड़़ी संख्या में दुकानें, मॉल, होटल इत्यादि की तोडफ़ोड़ हो सकती है। ये मामला अदालत में पवनपुरी निवासी मनीष स्वामी और कीर्ति स्तम्भ के पास रहने वाले साजिद मकसूद ने दर्ज करवाया था।