तहलका न्यूज,बीकानेर। जिला न्यायालय के पीठसीन अधिकारी अतुल कुमार सक्सेना ने दुर्घटना के एक मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को बतौर क्षतिपूर्ति 17,52,000 रूपये देने के आदेश दिए है। साथ ही दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 7.5 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड़, जोधपुर व बीकानेर डिस्कॉम को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है। मृतक के परिजनों की ओर से पैरवी करते हुए एड ओम विश्नोई ”बोळा ने बताया कि 4 सितम्बर.2016 को पप्पूराम पुत्र बच्छराज सोलंकी जाति सोलंकी निवासी देदाणी मौहल्ला,गहलोत पाईप फैक्ट्री वाली गली के पास सुजानदेसर व भैराराम पैदल रामदेवरा जा रहे थे कि समय करीब 04.00 पी.एम. पर सड़क आम एन.एच. 15 पर नोखड़ा से 4-5 किलोमीटर पहले जब मृतक पप्पूराम व भैराराम खाना खाकर सड़क के किनारे लगे टैंण्ट के पास बाहर छाया में आराम कर रहे थे तभी ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार अचानक टूट कर पप्पूराम व भैराराम पर गिर गए। जिसके कारण पप्पूराम व भैराराम झुलस गये तथा कई गंभीर प्रकृति की चोटे आई। जिसके कारण उन्हें उसे घटना स्थल से पी.बी.एम. अस्पताल ले जाया गया जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर रैफर कर दिया गया जहां दौराने इलाज 19 सितम्बर 2016 को फोर्टिज अस्पताल जयपुर में पप्पूराम की मृत्यु हो गई।जिसका क्षतिपूर्ति दावा मृतक पप्पूराम के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिस पर यह फैसला सुनाया है।