तहलका न्यूज,बीकानेर।न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने एक फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 22 लाख से ज्यादा का मुआवजा देने के आदेश जारी किये है।लालगढ़ पैलेस क्वार्टर नं 8 निवासी सांवतसिंह राठौड़ 17 मई 2022 को बस संख्या आरजे 19 पीबी .8224 को ड्राईविंग करके जयपुर से बीकानेर आ रहा था कि समय करीब 03.30 ए.एम.पर सड़क आम एन.एच.11 जयपुर से बीकानेर पर बिग्गा के पास जब सांवतसिंह उक्त बस को अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे-किनारे चला रहा था।तभी एक सामने से एक ट्रक संख्या आरजे 19 जीइ 3158 के चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान ने अपने वाहन को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर अपनी सही दिशा में नियंत्रित गति से सड़क के किनारे चल रही बस के रोंग साईड में जाकर टक्कर मारी।जिससे बस में सवार सांवतसिंह के कई सामान्य एवं गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण सांवतसिंह की मृत्यु हो गई तथा बस क्षतिग्रस्त हो गई।कोर्ट ने माना कि उक्त दुर्घटना ट्रक चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान की लापरवाही एवं गफलत से हुई थी।उक्त दुर्घटना में सांवत सिंह की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा ने पेश किया व उसकी पैरवी की।जिसमें न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 22,43,980/रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए ट्रक के मालिक/चालक मोहम्मद उर्फ मोहम्मद खान पुत्र अब्दुल रउफ,जाति मुस्लमान निवासी बासनपीर जुनी,पुलिस थाना जैसलमेर सदर एवं बीमा कम्पनी दी न्यू इण्डिया एंश्योरेंस कम्पनी को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।