तहलका न्यूज,बीकानेर।न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा एक फैसले में मृतक के परिजनों को 55 लाख 70 हजार 140 रूपये के मुआवजा देने के आदेश पारित किये है।साथ ही दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए वाहन स्कोर्पियों चालक जितेन्द्र सिंह राजपूत निवासी पाटण तहसील डीडवाना,जिला नागौर वाहन मालिक श्रीराम जाट निवासी दिनारपुरा,जिला सीकर एवं बीमा कम्पनी दी न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।बता दें कि 5.09.2021 को ओमप्रकाश जाट निवासी नोखा गांव,तहसील नोखा व राजूराम स्कोर्पियों में सवार होकर बीकासर से भामटसर जा रहे थे कि एन.एच.62 नोखा से भामटसर पर फ ौजी होटल के पास चालक जितेन्द्र सिंह ने अपने वाहन को बहुत तेजगति,लापरवाही एवं गफलत से चलाकर सड़क से नीचे खड़े ट्रक के टक्कर मारकर उक्त दुर्घटनाकारित कर दी।जिससे वाहन संख्या सवार ओमप्रकाश व राजाराम के कई सामान्य एवं गंभीर प्रकृति की चोंटे आई और उन्हीं चोटों के कारण ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना वाहन स्कोर्पियों के चालक जितेन्द्र सिंह की लापरवाही एवं गफलत का परिणाम थी।दुर्घटना में ओमप्रकाश की मृत्यु का मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ”बोळा ने पेश किया व उसकी पैरवी की।