तहलका न्यूज,बीकानेर।जिले के बज्जू थाना इलाके में 6 साल पुराने जमीनी विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-5 मधु हिसारिया की अदालत ने अपनी भाभी की हत्या करने वाले देवर,उसकी पत्नी और बेटी और 2 चचेरे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।आरोपियों ने महिला को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की थी।इसके बाद लाठी-डंडों से पीटा और अंत में गोली मार दी थी।अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी ने बताया कि 23 दिसंबर 2018 की सुबह पत्नी सुशीला खेत पर गई थी।उसी दौरान पुराने जमीन विवाद को लेकर शंकरलाल,राजाराम,अनोपराम,गुड्डी और उर्मिला सहित अन्य लोग ट्रैक्टर,लाठियां और हथियार लेकर पहुंचे।पहले ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया,फिर मारपीट की गई।बाद में शंकरलाल ने सुशीला पर गोली चला दी,जो उसके पेट में लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।घटना में अन्य लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया था।इसमें कोर्ट ने मुख्य आरोपी देवर शंकरलाल,उसकी पत्नी गुड्डी उर्फ मोहिनी देवी,बेटी उर्मिला और चचेरे भाई राजाराम,अनोपराम को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।