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तहलका न्यूज,बीकानेर।परिवहन विभाग में नियमविरुद्ध और बिना भौतिक जांच के ई-चालान काटने का गंभीर मामला सामने आया है।घटना के समय राजस्थान की सीमा से बाहर (हरियाणा में) स्थित एक 4-चक्का ट्रक का बीकानेर बाईपास पर फर्जी चालान जारी कर दिया गया।इस संबंध में पीड़ित वाहन मालिक द्वारा एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर को एक औपचारिक कानूनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर चालान को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार,वाहन स्वामी ओम प्रकाश (निवासी:बहबलपुर,हिसार,हरियाणा) के 4-चक्का ट्रक (नंबर: HR39D0338) का चालान संख्या `RJ48517251204092608` 04 दिसंबर 2025 को सुबह 09:24 बजे बीकानेर बाईपास पर परिवहन निरीक्षक कपिल देव चौधरी द्वारा काट दिया गया।जबकि,उसी तारीख को दोपहर 01:31 बजे उक्त वाहन हरियाणा के हिसार स्थित लैंडहरी टोल प्लाजा से गुजर रहा था,जिसकी फास्टैग/टोल रसीद और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मौजूद हैं।भौगोलिक दृष्टि से मात्र 4 घंटे के भीतर बीकानेर से हिसार पहुंचना किसी भी सूरत में संभव नहीं है।

10-चक्का ट्रक की फोटो लगाकर 4-चक्का गाड़ी का काटा चालान

ई-चालान पोर्टल पर अपलोड की गई फोटो स्पष्ट रूप से किसी 10-चक्का ट्रक की है, जबकि प्रार्थी का पंजीकृत वाहन 4-चक्का ट्रक है।इससे साफ जाहिर होता है कि परिवहन निरीक्षक द्वारा बिना किसी जांच-पड़ताल और भौतिक सत्यापन के, केवल नंबरों की हेराफेरी या घोर लापरवाही के चलते यह फर्जी चालान जारी किया गया है।मामले की पैरवी कर रहे बीकानेर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बीकानेर सिटीजन एसोसिएशन के प्रतिनिधि एडवोकेट हनुमान प्रसाद शर्मा ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर आम जनता और वाहन स्वामियों का प्रशासनिक उत्पीड़न है।जब वाहन बीकानेर में मौजूद ही नहीं था और पोर्टल पर फोटो भी किसी अन्य 10-चक्का वाहन की लगी है,तब भी चालान जारी कर देना परिवहन विभाग निरीक्षक की घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है।हमने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर के समक्ष वाहन स्वामी की ओर से कानूनी आपत्ति पत्र के साथ लैंडहरी टोल प्लाजा की रसीद व RC प्रस्तुत कर दी है।हमारी मांग है कि इस अवैध चालान को अविलंब निरस्त किया जावे और बिना जांच किए फर्जी चालान बनाने वाले संबंधित परिवहन निरीक्षक कपिल देव चौधरी के विरुद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।यदि विभाग द्वारा जल्द न्याय नहीं दिया गया तो हम इस मामले को उच्च अधिकारियों एवं माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे।”

पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज:

1. अवैध ई-चालान की प्रति (चालान नं.: RJ48517251204092608)
2. वाहन आर.सी. की प्रति (HR39D0338)
3. लैंडहरी टोल प्लाजा (Landhari Toll Plaza,हिसार) की FASTag टोल रसीद व विवरण।