तहलका न्यूज,बीकानेर। अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 द्वारा उपनिवेशन विभाग के आयुक्त की कुर्सी एवं विभाग के फ र्नीचर, ए.सी. कुलर, वाहन आदि को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है। एडवोकेट बसन्त आचार्य ने बताया कि न्यायालय द्वारा 20.09.2022 को उपविनेशन विभाग को आदेश दिया गया था कि मोहम्मद उमर को सेवानिवृति 31.10.2008 से पेंशन राशि, अवकाश भुगतान व अन्य सेवानिवृति परिलाभ के वास्तविक भुगतान राशि पर 21.04.2011 तक 9 प्रतिशत ब्याज दो माह में अदा करें। साथ ही ग्रच्युटी राशि पर पी.एफ. पर ब्याज दर से ब्याज अदा करें। साथ ही वाद व्यय भी प्रतिवादी वादी को अदा करें। लेकिन न्यायालय आदेश के चार माह बाद भी उपनिवेशन विभाग उक्त राशि अदा नहीं करने पर मोहम्मद उमर ने ब्याज राशि 4,96,957 रूपये तथा वाद व्यय 34,456 रूपये की वसूली हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपर जिला न्यायाधीश संख्या 6 के न्यायाधीश पवन कुमार काला द्वारा डिक्री के निष्पादन में विभाग के आयुक्त, की कुर्सी एवं विभाग के फर्नीचर, ए.सी.कूलर, वाहन आदि को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए है।