तहलका न्यूज,बीकानेर। बीकानेर के पूर्व राजपरिवार में चला आ रहा विवाद गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर न्यायालय की ओर से नियुक्त कमिश्नर को भी प्रवेश करने नहीं दिया गया। जब इसको लेकर तहलका न्यूज संवाददाता ने कमिश्नर त्रिलोशन शर्मा से जानकारी चाही तो उन्होंने इस मामले में साफ तौर पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को मौका-मुआयना के लिए नोटिस जारी कर तीस नवम्बर को 12.30 बजे का समय निश्चित किया तथा निश्चित समय पर कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा,अधिवक्ता कमल नारायण पुरोहित,अधिवक्ता सुरेन्द्र पुरोहित तथा क मिश्नर त्रिलोचन शर्मा के दो जूनियर,फोटोग्राफर के साथ शिव विलास, लालगढ़ पैलेस के गेट पर मौके पर जाने के लिए पहुंचे तो गेट पर ताला लगाकर अंदर जानें से रोक दिया गया। कमिश्नर द्वारा कोर्ट के आदेश की जानकारी देने पर भी मौके पर नहीं जाने दिया गया। गौरतलब रहे कि राज्यश्री कुमारी ने अपनी स्व. माताजी राजमाता सुशीला कुमारी की संपति के विभाजन से संबंधित ने एक वाद संख्या 295/2024 राज्यश्री कुमारी बनाम सिद्धी कुमारी न्यायालय जिला न्यायाधीश, बीकानेर में दायर कि या हुआ है। वाद संख्या 295/2024 राज्यश्री कुमारी बनाम सिद्धी कुमारी न्यायालय जिला न्यायाधीश, बीकानेर। हाल ही में 21 नवंबर 2024 को उक्त वाद की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्व.महाराजा डा.क रणीसिंह की वसीयत से राजमाता सुशीला कुमारी को जो चल संपतियां प्राप्त हुई है वे खुर्द बुर्द न हों इसके लिए न्यायहित में उभय पक्ष की सहमति से त्रिलोचन शर्मा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित कर संबंधित पक्षकारों के साथ जाकर उक्तानुसार सूची तैयार कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया। मामलें की आगामी तारीख तीन दिसम्बर निश्चित की गई।