तहलका न्यूज,बीकानेर। जिले के खाजूवाला में मस्टररोल से मृत लोगों के नाम से भुगतान उठाने का एक और मामला सामने आया है। पूर्व में इसी तरह के आरोप नगर परिषद सभापति पर लग चुके हैं, जिन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया था। अब सभापति अदालत से स्टे ले आए हैं।खाजूवाला पुलिस ने इस्तगासे के माध्यम से एक एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें वार्ड नंबर सात में रहने वाले यासीन खान ने आरोप लगाया है कि खाजूवाला पंचायत समिति के तत्कालीन विकास अधिकारी बालूराम नायक ने मृत व्यक्तियों के नाम से मस्टररोल बनवाकर भुगतान उठवाया है। बालूराम ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उसे मेट नियुक्त करवाया। इसके बाद मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी भुगतान उठवाया। इस आशय का मामला इस्तगासे के माध्यम से दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी करके सरकारी खाते से भुगतान उठाने का मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। इससे पहले नगर परिषद के सभापति अशोक कुमार पर भी इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। इसी आधार पर स्थानीय निकाय विभाग ने उन्हें पद से हटा दिया था। अब राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले में स्टे दे दिया है। जिससे एक बार फिर अशोक कुमार को ही सभापति बनने का रास्ता साफ हो गया।