तहलका न्यूज,बीकानेर। जिला सेंशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय लैंगिक अपराध के न्यायाधिपति ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पोक्सों अधिनियम में एक मुल्जिम नोखा निवासी 25 वर्षीय नेमाराम को पांच वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। गौरतलब रहे कि 8 जून 2021 को नोखा थाने में चरकड़ा निवासी नाबालिगा के पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही नेमाराम द्वारा गलत हकरत करने का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें अनुसंधान के बाद चालान पेश किया गया। लोक अभियोजक सुभाष साहू के अनुसार इस मामले में 9 गवाह पेश किये गये।