



तहलका न्यूज,बीकानेर।कृषि उपज मंडी परिसर में गैर अधिसूचित कृषि जिंसों के व्यापार पर सरकार की ओर से 50 पैसे यूजर चार्ज लगाया गया है। इसके विरोध में बीकानेर अनाज मंडी ने गुरुवार को प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों की शिकायत है कि सरकार ने मंडी के बाहर व्यापारियों को यूजर चार्ज की छूट दी है। वही,परिसर के भीतर व्यापार करने वालों पर टैक्स का बोझ लादा गया है। इससे मंडी परिसर में काम करने वाले व्यापारियों पर संकट आ जाएगा और उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। अध्यक्ष जयकिशन अग्रवाल के अनुसार मंडी को फिलहाल दो दिन बंद रखा जाएगा। लेकिन सरकार यूजर चार्ज का निर्णय वापस नहीं लेती तो अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा।
0.50 प्रतिशत दर से यूजर चार्ज
सरकार की ओर से राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम,1961 की धारा 17-ख में संशोधन कर इन गैर अधिसूचित कृषि जिंसों के व्यापार को भी अनुमत किया गया है। मंडी परिसर के रखरखाव एवं विकास कार्यों के लिए व्यापारियों पर 0.50 प्रतिशत दर से उपभोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) लगाया गया है। व्यापारियों को मंडी परिसरों में दुकान एवं गोदामों का आवंटन कि या जाएगा।
यह लागू होंगे नए नियम
दर:100 रुपए के कारोबार पर 50 पैसे शुल्क
लागू क्षेत्र: मंडी यार्ड और उप मंडी यार्ड छूट: मंडी से बाहर कारोबार क रने वाले व्यापारी
वस्तुएं: दाल,चावल, आटा,मैदा,सूजी,तेल,ड्राई फ्रूट्स,पशु आहार (चीनी को छोड़कर)