तहलका न्यूज,बीकानेर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हए तंबाकू उत्पाद से भरे 28 कट्टे जब्त किए। इन 28 कट्टों में लगभग 419 किलो माल को मौके पर ही सीज किया। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 7 के तहत वैद्य मघाराम कॉलोनी स्थित एक फर्म पर स्वास्थ्य विभाग के दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 28 कट्टों में रखें 34,896 जर्दा पाउच धारा 7 के तहत गैर कानूनी पाए गए। इन पर आवश्यक चेतावनी ष्तंबाकू से कैंसर होता हैष् को छिपाने का कृत्य भी पाया गया।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि राज्य सरकार की जन घोषणा अनुसार तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश भर में गत 2 माह से टोबैको फ्री यूथ कैंपेन सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं जिसके तहत लगातार कोटपा एक्ट एनफोर्समेंट की कार्यवाहियां की जा रही है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग के दल ने प्राप्त सूचना अनुसार कोठारी अस्पताल के पीछे वैद्य मघाराम कॉलोनी स्थित भगवानदास हरीश कुमार विजयवर्गीय फर्म पर औचक निरीक्षण की कार्यवाही की।डिप्टी सीएमएचओ स्वास्थ्य डॉ लोकेश गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह गहलोत, श्रवण वर्मा तथा सुरेंद्र कुमार ने स्टोरेज में रखें माल की गहन छानबीन की। गोदाम में 28 कट्टो में 34,896 गणेश 701 ब्रांड जर्दा के ऐसे पाउच मिले जिनकी पैकेजिंग पर सचित्र चेतावनी 85त्न से कम भाग पर पाई गई। इस प्रकार कुल 419 किलो माल को मौके पर ही सीज कर दिया गया। दल द्वारा फर्म के कथित मैनेजर हरीश कुमार गांधी को कानून के दायरे में रहते हुए सीज माल की पूर्ण सुरक्षा हेतु पाबंद किया गया। न्यायालय के निर्णय अनुसार उक्त माल को नष्ट करवाने की कार्यवाही की जावेगी। एनटीसीपी जिला सलाहकार रविंद्र सिंह शेखावत ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की रिपोर्ट की।