

तहलका न्यूज,बीकानेर।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती मांडवी राजवी ने मंगलवार को जयपुर रोड पर विभिन्न बाल वाहिनियों को रोककर औचक निरीक्षण किया।न्यायाधीश ने बताया कि वाहनों के लिये निर्दिष्ट पीला रंग और ‘बाल वाहिनी’ अंकित होना आवश्यक है।वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन निकास,प्राथमिक उपचार किट,अग्निशमन यत्र,जीपीएस इत्यादि सभी व्यवस्थाएं मापंदडों के विपरीत पाई गई।बाल वाहिनियों में बच्चों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को असुरक्षित रूप से बिठाया हुआ पाया गया।ग्रिल व मेश नहीं लगे हुए थे। ड्राईवर के वैध लाईसेंस व पहचान के दस्तावेज पूर्ण नहीं थे।निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि बाल वाहिनियों में स्पीड गवर्नर नहीं लगे हुए थे। ऐसे वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अधिक तेज नहीं चलने चाहिए,जबकि 60-70 की स्पीड से वाहन चल रहे थे। मौके पर ही 5-6 बाल वाहिनियों चालन काटे गये। निरीक्षण के दौरान परिवहन तथा पुलिस विभाग के कार्मिक मौजूद रहे।

