तहलका न्यूज,बीकानेर। जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में साढ़े पांच साल पहले पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सुनाया है।

साल 2020 में ढाणी में हुई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार मामला 31 दिसंबर 2020 की रात का है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के रोही कल्याणसर स्थित एक ढाणी में आरोपी ओमप्रकाश ने अपनी पत्नी विमला पर लोहे के पाइप से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

शव के पास मिले थे संघर्ष के निशान
मृतका के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो विमला मृत अवस्था में मिली। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। मौके पर खून बिखरा हुआ था। वहीं टूटी चूडिय़ां और संघर्ष के निशान भी मिले थे।

खून से सना पाइप आरोपी की निशानदेही पर बरामद
पुलिस ने जांच के दौरान मौके से खून से सने कपड़े, बाल और अन्य साक्ष्य जब्त किए। बाद में आरोपी की निशानदेही पर खून लगा लोहे का पाइप भी बरामद किया गया। एफएसएल रिपोर्ट में पाइप और अन्य सामान पर मानव रक्त मिलने की पुष्टि हुई।

गवाहों और एफएसएल रिपोर्ट को माना अहम सबूत
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना। इसके आधार पर आरोपी ओमप्रकाश को दोषी ठहराया गया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।