तहलका न्यूज,बीकानेर। चैक अनादरण के प्रकरण के नौ साल पुराने एक मामले में न्यायाधिपति ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट,एन आई एक्ट प्रकरण,न्यायालय संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी भारती पाराशर द्वारा रमेश कुमार जोशी पुत्र पुरूषोतम दास जोशी कार्यस्थल बोगी सेक्शन रेलवे वर्कशॉप,लालगढ़,को चेक अनदारण के प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए दोष मुक्त घोषित किया गया।

यह है मामला
परिवादी मेहर सिंह सोढ़ा पुत्र लाल सिंह सोढ़ा निवासी अनाथआलय के पीछे, विवेक नगर द्वारा 09.11.2016 को इस आशय का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया कि मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के कारण 3 लाख रूपये एक माह के लिये उधार दिए। जिस पर अभियुक्त ने अपना सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,जवाहर नगर का चैक दिया जो अनादरित होने के उपरान्त उक्त परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया।जिस पर न्यायालय ने 14.12.2016 को अभियुक्त रमेश कुमार जोशी के विरूद्ध धारा 138 एन आई एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर न्यायालय में तलब किया। प्रक्रिया के प्रक्रम में न्यायालय के समक्ष परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के अपराध के घटक पत्रावली पर साबित नहीं कर पाया जिस पर अभियुक्त रमेश कुमार जोशी (सेंटीया) की ओर से न्यायालय में पैरवी अधिवक्ता गोपाललाल हर्ष एवं निमिषा शर्मा की ओर से की गई। जिस पर न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर अभियुक्त रमेश कुमार जोशी को दोषमुक्त घोषित किया।