तहलका न्यूज,बीकानेर।पंचायत चुनाव 2026 को लेकर गांवों में चुनावी गतिविधियां तेज होने के साथ ही सरपंच पद के संभावित दावेदार नामांकन पत्र के साथ लगने वाले दस्तावेजों की तैयारियों में जुट गए हैं।अक्सर पिछले चुनावों में देखा गया कि कि कई प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र के साथ अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य का एक डमी आवेदन और लगाते हैं,ताकि कोई उनके नामांकन पत्र में कोई त्रुटि हो जाए तो दूसरा नामांकन सही हो जाए तो उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिरे। उल्लेखनीय है कि जिले में चार चरणों में चुनाव होंगे।आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती नामांकन प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा करने की है। नामांकन के दौरान किसी दस्तावेज की कमी या प्रस्तावकों से जुड़ी जानकारी में त्रुटि परेशानी का कारण बन सकती है।ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले जरूरी दस्तावेज और प्रस्तावकों की जानकारी तैयार रखने की सलाह दी गई है।अभ्यर्थी को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां भी साथ रखनी होंगी। इसके अलावा संबंधित मतदाता सूची में अपना नाम और मतदाता क्रमांक पहले से जांच लेना जरूरी होगा,ताकि नामांकन पत्र में किसी तरह की गलती नहीं हो।यदि किसी पर पंचायत राज की कोई राशि बकाया है तो उसका नोड्यूज,शौचालय के लिए घोषणा पत्र आदि साथ पेश करना होगा। इन दस्तावेजों की चेक लिस्ट के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयोग राजेश्वर सिंह ने निर्देश दिए हैं।
250 व 500 रुपए जमानत राशि
नामांकन के दौरान जमानत राशि जमा करने का प्रावधान है।उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थी के लिए जमानत राशि 500 रुपए तथा महिला और एससी,एसटी व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए निर्धारित है।
चार से छह फोटो जरूरी
नामांकन के साथ अभ्यर्थी को उम्र का प्रमाण भी देना होगा। इसके लिए 10वीं की अंकतालिका या जन्म प्रमाण-पत्र रखा जा सकता है। अभ्यर्थी को पासपोर्ट साइज के चार से छह फोटो भी तैयार रखने होंगे। यदि ग्राम पंचायत का सरपंच पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है तो संबंधित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
पांच प्रस्तावकों की भूमिका अहम
सरपंच पद के नामांकन में पांच प्रस्तावकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी पांच प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत के मतदाता होने चाहिए। प्रत्याशी को नामांकन पत्र भरने से पहले पांचों प्रस्तावकों के मतदाता क्रमांक और मतदाता सूची से संबंधित जानकारी तैयार रखनी होगी। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान जरूरी होंगे।खास बात यह है कि एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं बन सकता। ऐसे में संभावित प्रत्याशियों को प्रस्तावक तय करने से पहले उनकी सहमति के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रस्तावक नहीं बने हैं। अंतिम समय में प्रस्तावक की जानकारी में कमी रहने पर नामांकन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
मूल दस्तावेज साथ, प्रतियां भी तैयार रखें
नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को सभी जरूरी दस्तावेजों की दो से तीन फोटो प्रतियां पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है। साथ ही मूल दस्तावेज भी अपने साथ रखने होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जा सके। इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी की ओर से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक घोषणा या शपथ-पत्र भी तैयार रखना होगा।
