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तहलका न्यूज,बीकानेर। न्यायलय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मृतक सहीराम के वाारिसान को 19 लाख 57 हजार 367 रूपये मय ब्याज के देने के निर्देश दिए है। यह राशि शहर के प्रसिद्व दूध व्यापारी मैसर्स मिल्क फूड एडस प्रा लि ए-21 सादुलगंज के मालिक अरूण कुमार मोदी,टैंकर चालक व बीमा कंपनी को संयुक्त व पृथक पृथक रूप से उतरदायी मानते हुए देय होगा। न्यायाधिपति ने मृतक के वारिसान को दावा प्रस्तुतिकरण दिनांक 19 जनवरी 19 से 7 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश फरमाया है।

ये है प्रकरण
25 सितम्बर 18 को सहीराम अपने पिकअप आरजे 21 यूबी 1838 लेकर बीकानेर से अपने गांव गुसाईसर जा रहा था कि गांव से एक किमी पहले सामने से आ रहे वाहन आर जे 07 जीए 5705 के चालक महावीर दास स्वामी ने तेज गति व लापरवाही से टक्कर मार दी। जिससे पिकअप चालक सहीराम को गंभीर चोटें आई। जिसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के वारिसान पत्नी धन्नी देवी व नाबालिग चार बच्चों,माता-पिता की तरफ से क्लेम न्यायालय में पेश किया। मृतक परिजनों की ओर से पैरवी एडवोकेट श्रीकृष्ण सींवर ने की।