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तहलका न्यूज,बीकानेर। नहरबंदी के दौरान पानी की किल्लत को देखते हुए जलदाय विभाग की ओर से निजी टैंकरों से जलापूर्ति की कीमतें तय कर दी है। तय कीमतों से अधिक वसूली पर शिकायत की जा सकेगी। शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करेगा।ये दरें ग्रीष्म काल 2026 तक प्रभावी रहेंगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव ने इसके लिए आदेश जारी किये है।

.ये रहेगी नई दरें
आदेशानुसार पहले 5 किलोमीटर तक 105 रुपए प्रति 1000 लीटर के वसूले जाएंगे। वहीं पांच किलोमीटर से अधिक होने पर 21 रुपए प्रति एक हजार लीटर प्रति किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे। जैसे अगर छह किलोमीटर दूरी पर आपूर्ति करनी है तो 126 रुपए और सात किलोमीटर है तो 147 रुपए देने होंगे। इसी तरह किलोमीटर बढऩे के साथ ही रुपए भी बढ़ते जाएंगे।पीएचईडी के एसई खेमचंद सिंगारिया ने बताया कि ये दरें शहरवासियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं,ताकि गर्मी के दौरान पानी की उपलब्धता बनी रहे और लोगों को मनमानी वसूली से राहत मिल सके।

ज्यादा पैसे वसूले तो यहां करें शिकायत
यदि कोई टैंकर संचालक तय दरों से अधिक राशि लेता है, तो आम नागरिक निम्न नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जिला परिवहन अधिकारी 0151-2970048
नियंत्रण कक्ष, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 0151-2226454

आमजन को मिलें राहत
नहर बंदी और गर्मी के कारण शहर में जल संकट की स्थिति बनती है। नहर बंदी के चलते शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन ओड-इवन फार्मूले पर पानी का वितरण किया जा रहा है। नहर बंदी 17 अप्रैल से लागू हुई है और 11 मई तक अनवरत चलेगी। ऐसे में निजी टैंकरों की भूमिका बढ़ जाती है। दरें तय करने का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और आमजन को राहत देना है।

इस कीमत में वितरण मुश्किल

प्रशासन ने जो दर तय की है,उससे ज्यादा कीमत ही वसूल की जाती है। टैंकर संचालक इन कीमतों के बजाय प्रति हजार लीटर ढाई सौ रुपए से ज्यादा की वसूली करते हैं। वर्तमान में भी बीकानेर में इसी कीमत से टैंकर दिए जा रहे हैं। अगर दूरी ज्यादा है तो साढ़े तीन सौ रुपए तक वसूले जा रहे हैं।