तहलका न्यूज,बीकानेर।शहर के नयाशहर थाना इलाके में करीब नौ साल पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में अहम फैसला हुआ है।न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवै़द्य पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मृतक के परिजनों को मुआवजा के आदेश पारित किए।जिला न्यायाधीश अश्वनी विज ने पांच लाख रूपये मुआवजा राशि के साथ वार्षिक 7.5 प्रतिशत दर से अतिरिक्त मुआवजा राशि वादीगण को देने के आदेश पारित किए।उक्त वाद में वादीगण की ओर से अधिवक्ता जावेद खान कल्लर ने पैरवी की।गौरतलब रहे कि डूडी सिपाहियान मोहल्ले की एक गली में सात जुलाई को पटाखा फैक्ट्री में सुबह 10 बजकर 11 मिनट पर कैलाश व्यास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस मामले में तीन मकान ध्वस्त हो गए। वहीं पड़ोस के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना में सात लोगों की मौत और 12 लोग घायल हो गए थे। हादसे में मरे लोगों को ढाई-ढाई लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। इनमें दो-दो लाख रुपए जनसहयोग और 50-50 हजार रुपए प्रशासन की ओर से दिए गए।जिसमें मृतका जहूरन के पति साजिद अहमद व उनके वारिसान ने घातक दुर्घटना अधिनियम के तहत मुआवजा दावा न्यायालय में पेश किया था।जिसमें आज अहम फैसला हुआ है।
