ऋषिकेश।गीता भवन संख्या-6 में प्रबंधक के साथ मारपीट,गाली-गलौज,तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने पूर्व सभापति माधव अग्रवाल,वर्तमान सभासद मुरली शर्मा एवं उनके साथी देवेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की साधारण कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार,2 फरवरी 2024 को गीता भवन संख्या-6 के प्रबंधक गौतम कुमार के साथ मारपीट,गाली-गलौज,तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था।मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट,पौड़ी गढ़वाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 एवं 452 के तहत दोषी पाया।न्यायालय ने 28 जुलाई को सुनाए गए अपने निर्णय में तीनों दोषियों को एक-एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा के साथ 6,000-6,000 का आर्थिक दंड भी लगाया।इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्राइम रिपोर्टर शशिकांत मोदी ने कहा कि यह निर्णय कानून के शासन और न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने वाला है।उन्होंने इसे दबंगई के विरुद्ध न्याय की जीत बताते हुए न्यायालय के निर्णय पर संतोष और खुशी व्यक्त की।
